चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर 10 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से लेकर अब तक बंद पड़ा है। शंभू बॉर्डर पर करीब साढ़े चार महीने से किसान अपनी मांगों का लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों के धरने के कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के चलते पंजाब से अंबाला जाने और अंबाला से पंजाब आने के लिए लोगों को आस-पास के वैकल्पिक ग्रामीण रास्तों का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता हैं। जानकारी के मुताबिक अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खुलवाने का आदेश जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर को खुलवाये जाने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए अंबाला के व्यापारियों ने भी मुहिम छेड़ रखी है। वहां के व्यापारियों ने किसानों के धरने के कारण बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था। व्यापारियों ने मांग की है कि शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारियों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं।