दिल्लीः नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना आज जारी हो गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना आज शाम छह बजे जारी की गई। आने वाले कुछ ही दिनों में आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का एलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। सीएए के लिए नियमावली और ऑनलाइन पोर्टल तैयार है।
देश में केंद्र सरकार ने सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और इसको बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन फिर भी सीएए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किये गए। जिसके कारन यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है। सीएए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी।