चंडीगढ़: अब पंजाब में होने जा रहे लोक सभा चुनाव 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की कवरेज करने के लिए तैनात पंजाब के मीडिया-कर्मियों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डालने की इजाजत दे दी है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, वोटिंग वाले दिन की कवरेज के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया-कर्मियों और राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डाल सकते हैं। चुनाव अधिकारी ने मीडिया को यह भी बताया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब सरकार के 6 सरकारी विभागों के स्टाफ के साथ-साथ, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डालने के लिए नोटीफायी किया है, जोकि वोटिंग वाले दिन की कवरेज के लिए जरूरी सेवा कर्मचारियों के तौर पर व्यस्त होंगे।
Braylon Waller