आगरा: ताजमहल में महाशिवरात्रि और पर्वों पर पूजन की अनुमति की याचिका अपर जिला जज प्रथम रविकांत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने गुरुवार को याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया था। योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा ताजमहल में आठ मार्च को महाशिवरात्रि पर दुग्धाभिषेक एवं हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की अनुमति को सिविल जज प्रवर खंड की अदालत में मुकदमा दायर किया था। सिविल न्यायालय ने चार मार्च को वादी को धारा 80 सीपीसी की छूट देने से इनकार कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध वादी कुंवर अजय तोमर ने जिला जज विवेक संगल की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद डा. राजकुमार पटेल को प्रतिवादी बनाया गया था।