चंडीगढ़: भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले पांच उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इस बारे में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया हैं, जिसके कारण इन उम्मीदवारों को अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इन में तीन उम्मीदवार संगरूर जिले के ही हैं और एक उम्मीदवार मानसा और एक उम्मीदवार फरीदकोट जिलों से हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने जारी किए गए आदेशों के तहत संगरूर की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले शक्ति कुमार गुप्ता, जसविंदर सिंह और सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सनमुख सिंह मोखा को अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह भारतीय चुनाव आयोग ने फरीदकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले गुरचरण सिंह संघा और सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हरभगवान शर्मा भिखी को भी अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।