नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद संजय सिंह के लिए जमानत की शर्तें तय कीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शर्तें तय करते हुए आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने शर्तों की स्थिति क्लीयर करते हुए कहा कि सांसद संजय सिंह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। इस दौरान संजय सिंह के वकील ने अदालत से दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्तें नहीं लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह एक राजनीतिक नेता हैं और इस समय चुनाव का समय है। अदालत ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले अपना यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने ठोस रूप से यह भी कहा कि आप सांसद संजय सिंह शराब घाटाला मामले में कोई बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
उधर, आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने मीडिया से कहा कि यह संघर्ष लंबा है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। जब तक तीनों भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन जेल से बाहर नहीं आ जाते। अनीता सिंह ने यह भी कहा कि संजय सिंह के बाहर आने का हम जश्न नहीं मना रहे हैं। उनकी जमानत के लिए हम सभी अदालत का धन्यवाद करते हैं।